चिकन व जरी जरदोजी की इकाईयों के समग्र विकास हेतु मिलेगी वित्त पोषण में सहायता

 लखनऊ जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त मनोज कुमार चौरसिया ने बताया कि ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ वित्त पोषण सहायता योजना के अन्तर्गत जनपद से चिन्हित (चिकन/जरी जरदोजी) उत्पाद के समग्र विकास हेतु वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चिन्हित विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक (उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय) व्यक्तियों के लिए ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ वित्त पोषण सहायता योजना संचालित की जा रही है। 

इस तरह मिलेगा लाभ 

इस योजना मे   उत्पाद की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को  25 लाख तक की कुल योजना पर 25 प्रतिशत की अधिकतम राशि  जो  6.25 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। वही 25 लाख से 50 लाख तक की कुल परियोजना पर 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 50 लाख से अधिक एवं 1 करोड 50 लाख तक की कुल परियोजना पर 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिनी मनी के रूप में देय होगी। वही 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की परियोजना लागत की इकाईयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।

योजनान्तर्गत जरुरी योग्यता 
1.आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
2.शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
3.योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित पोषण में सहायता की सुविधा सम्बन्धित चिन्हित  
4.ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद (चिकन/जरी जरदोजी) की इकाईयों को ही प्राप्त होगी।
5.आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना
     चाहिए।
6.आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मार्जिन मनी
     अनुदान का लाभ न लिया हो।
7.आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया
    जाएगा।
8.आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
9.विषेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।  
योजनान्तर्गत इच्छुक युवक/युवतियॉ वेबवाइड www.diupmsme.upsde.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर दिनांक 02.08.2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या कोविड-19 के निर्धारित मानको के अनुसार अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालय-उपायुक्त उद्योग,  जिला उद्योग एवं उद्योग प्रोत्साहन केन्द्र, 08 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।