अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारो ऋण उपलब्ध कराये जाने की योजना एक माह बढ़ी

 लखनऊ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोन कुमार ने बताया कि उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि द्वारा संचालित टर्मलोन योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को न्यूनतम राशि एक लाख व अधिकतम राशि  20 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराये जाने की योजनान्तर्गत आवेदन करने की तिथि 31.07.2021 निर्धारित की गयी थी जिसको बढ़ाकर 15.08.2021 कर दी गयी है।

पात्रता  
आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) का हो, आवदेक उ0प्र0 का मूल निवासी हो, आवेदक की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 98.00 हजार व शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख से अधिक न हो, ऐसे भी आवेदक पात्र होगें, जिनकी आय गरीबी रेखा से दुगुनी एवं रू0 8.00 लाख से कम हो, परन्तु उनको 02 प्रतिशत वार्षिक अधिक ब्याज देना होगा, आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो, निगम की योजनाओं में इससे पूर्व लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति पात्र नही होंगे, आवेदक की आयु 189 वर्ष से कम न हो, निगम की योजनाओं में इससे पूर्व लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति पात्र नही होंगें।
निगम द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निम्नवत् प्रपत्र जमा करने होगें-
वार्षिक आय प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व पैन कार्ड, निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र, परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण। उन्होंने बताया कि ऋण प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदन अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला अलपसंख्यक कलयाण अधिकारी लखनऊ कक्ष संख्या 63 कलक्ट्रेट में दिनांक 15.08.2021 सायं 05ः00 बजे तक जमा कर सकते है। उक्त तिथि के बाद किसी आवेदन-पत्र पर विचार किया जाना सम्भव न होगा, आवेदन पत्र का प्रारूप् एवं शपथ पत्र प्रारूप की प्रति निःशुल्क कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।